September 17, 2026

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SYL विवाद : SC में सुनवाई टालने की पंजाब सरकार की याचिका खारिज

E9 News नई दिल्ली: सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले की सुनवाई टालने की पंजाब सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को करेंगे। इसके पहले तीन अप्रैल को हरियाणा सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जल्द सुनवाई करेंगे। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डिक्री लागू न करने के खिलाफ पंजाब के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर रखा है। पिछले दो मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो पुराने मसलों पर विचार नहीं करेगा। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट केवल इस बात पर विचार करेगा कि कोर्ट का आदेश और डिक्री कैसे लागू हो इस पर विचार करेगा । सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की डिक्री के बावजूद पंजाब के लिए ये असंवैधानिक होगा कि वो उसे लागू करे। पंजाब सरकार के वकील आरएस सूरी ने कहा था कि, पंजाब विधानसभा द्वारा 2004 में पारित किया गया कानून अभी प्रभावी है भले ही डिक्री हरियाणा के पक्ष में गया है। उन्होंने कहा था कि 2004 का एक्ट कभी भी असंवैधानिक करार नहीं दिया गया और तब तक 2002 की डिक्री लागू नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा था कि हरियाणा ने संविधान की धारा 131 के तहत कोई याचिका दायर नहीं की है। पंजाब ने कहा था कि जनवरी 2003 में पानी की शिकायत के बावजूद उस पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से पंजाब को 2004 का कानून पारित करने को बाध्य होना पड़ा। जब आरएस सूरी बार-बार डिक्री पर जोर दे रहे थे तो, जस्टिस पीसी घोष ने कहा कि मेरे ख्याल से डिक्री पर अमल हो गया है।