September 17, 2026

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HPU के वीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका कहा, पद के लायक नहीं

E9 News शिमला: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वीसी एडीएन वाजपेयी के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। दो याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एडीएन वाजपेयी इस पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखते इसलिए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। एडवोकेट वीरेंद्र ठाकुर और एडवोकेट सुरेंद्र वर्मा द्वारा दाखिल याचिका में दिए तथ्यों के मुताबिक, एडीएन वाजपेयी ने 3 फरवरी 2011 को वीसी के पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन करते समय वाजपेयी ने इसका जिक्र नहीं किया कि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच लंबित है। आरोप है कि वाजपेयी ने यह भी छिपाया कि उन्हें अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एडीएन वाजपेयी अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी वित्तीय अनियमतिताएं कर रहें हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि एडीएन वाजपेयी ने यहां तैनात मेडिकल ऑफिसर को पीजी की डिग्री करने के लिए नियमों के खिलाफ तीन साल की स्टडी लीव मंजूर की है। इतना ही नहीं, वीसी ने सरकारी आवास रखने पर 13,974 रूपये का पीनल रेंट भी माफकर दिया। याचिका में कहा गया है कि एडीएन वाजपेयी ने महिला मेडिकल ऑफिसर को आईजीएमसी में स्थाई रूप से नौकरी के लिए एनओसी भी जारी किया है। आरोप लगाया गया है कि इस एक मामले में ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। याचिका में हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस आर्थिक नुकसान को वीसी से वसूलने के आदेश दिए जाएं।